Haryana: पति की हत्यारी सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास, शव को कमरे में दबाकर दिल्ली भाग गई थी पत्नी

Haryana: Life imprisonment to three people including husband murderer

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– फोटो : google

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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ढाई साल पहले अमीन गांव में दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला सहित तीन लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शबनब, नितेश निवासी लाल बाग व सुमित कुमार निवासी आजादपुर दिल्ली पर 27-27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शबनम ने अपने दोस्त नितेश के साथ मिलकर चाकू से अपने पति फारुख की हत्या कर दिल्ली फरार हो गई थी।

थाना केयूके में 22 सितंबर 2021 को दर्ज शिकायत में मुरारी निवासी अमीन ने बताया था कि उसका बहनोई फारुख दिल्ली से आकर करीब चार साल से अपनी पत्नी शबनम और बेटा चिराग (5) व बेटी आलिया (7) के साथ अमीन में रह रहा था। करीब 20 दिन पहले वह अपने परिवार के साथ बिना बताए दिल्ली चला गया था।

उसने दिल्ली जाकर उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि फारुख दिल्ली में भी नहीं था। पुलिस ने फारुख की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शबनम को काबू कर पूछताछ की तो शबनम ने अपने दोस्त नितेश के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फारुख की चाकू मारकर हत्या करना कबूला था।

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अमीन गांव में कमरे से फारुख का शव बरामद किया था। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को गड्ढा खोदकर दबा दिया था। आगामी जांच में पुलिस ने आरोपी नितेश व सुमित को गिरफ्तार करके वारदात में प्रयोग चाकू बरामद किया था। 

उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हत्या मामले में आरोपी नितेश, सुमित व शबनम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी।

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